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मुरैना जिले में अवैध मदिरा आधिपत्य एवं परिवहन के कुल 28 प्रकरण दर्ज

 

मुरैना /कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में 01 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक अवैध मदिरा आधिपत्य एवं परिवहन के मुरैना जिले में कुल 28 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि मुरैना वृत्त में बंटी यादव पुत्र अमर सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी बड़ा डोंगरपुर, नीरज यादव पुत्र उत्तम सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी-ग्राम किशनपुर, जंडेल जाटव पुत्र योगेन्द्र, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम जौरा, मुरैना, ललित कुमार पुत्र जय प्रकाश, उम्र 34 वर्ष, निवासी-जौरा रोड, मुरैना एवं अभिषेक यादव पुत्र भूपेन्द्र सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी-जाफराबाद, जौरा रोड मुरैना, अम्बाह वृत्त में सुखवीर सिंह पुत्र राजेन्द्र तोमर, उम्र 40 वर्ष, निवासी-पोरसा, राजेश सिंह पुत्र देव सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी-करसड़ी, महाराज सिंह पुत्र तेज सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी-विजयगढ़, तथा ज्योति सिंह पुत्र नवल सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी उसैद रोड एवं जौरा वृत्त में काशीराम जाटव पुत्र श्रीचंद जाटव, उम्र 52 वर्ष, निवासी-रतना का पुरा, चैना, जौरा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

इस अवधि में पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों में लगभग 17 हजार 460 रूपये की 45.36 बल्क लीटर देशी मदिरा जप्त की गई। इसी अवधि में जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं पर कुल 46 विभागीय प्रकरण लायसेंसियों के विरूद्ध दर्ज किये गये है। जिले की मदिरा दुकानों के लायसेसियों से न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि 10 करोड़ 81 लाख 30 हजार 500 रूपये जमा कराई गई।

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