जिला दण्डाधिकारी ने एक आदतन अपराधी को किया जिला बदर
मुरैना/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया है। इस आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिस आदतन अपराधी को जिला बदर किया है, उसमें थाना अम्बाह के अंतर्गत ग्राम गुधैनिया जिला मुरैना निवासी 24 वर्षीय सत्यम शर्मा पुत्र कन्हईलाला का नाम शामिल है। इस आदतन अपराधी कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला दण्डाधिकारी ने इस आदतन अपराधी को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।